पत्थर, स्लेट की खदानों की शोर में खामोशी से मिली फेफड़े की खौफनाक बीमारी सिलिकोसिस से तिल-तिल कर दम तोड़ते लाखों मजदूर। ये तेजी से विकसित होते भारत का ऐसा खौफनाक सच है जिससे सरकार, सरकार मशीनरी सब आंखे मूंदे बैठे हैं।
दरअसल सिलिकोसिस खदान और कंस्ट्रक्शन मजदूरों के शरीर में खामोशी से घर बना लेने वाली भयानक मौत है। पत्थर तोड़ने के दौरान निकली खतरनाक सिलिका चुपके-चुपके इन मजदूरों के फेफड़ों में जगह बना लेती है। फिर धीरे-धीरे खामोशी से उन्हें अपनी जकड़ में ले लेती है। इस बीमारी की गिरफ्त में आए मजदूर के फेफड़े धीरे-धीरे सिकुड़ने लगते हैं और एक दिन सांस लेने से इनकार कर देते हैं। सिलिकोसिस की गिरफ्त में आने का सिर्फ एक ही मतलब है तिल-तिल कर मौत। स्लेट पेंसिल कटिंग, स्टोन कटिंग उद्योग में सिलिकोसिस ज्यादा भयानक है। अलग-अलग उद्योगों में इसके चपेट में आने की आशंका भी अलग-अलग है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिलिकोसिस विकासशील देशी की बहुत ही गंभीर समस्या है। भारत सहित कई विकासशील देशों के लाखों मजदूर धीरे-धीरे मौत की आगोश में चले जाते हैं। कई बार तो इनके परिवार को भी इनकी मौत की वजह नहीं पता चल पाती। जहां दो रोटी मुश्किल से मयस्सर होती है वहां इस गंभीर बीमारी की चपेट में आने के बाद मजदूर अपना इलाज नहीं करा पाता।
आईसीएमआर के 10 साल पुराने आंकड़े के मुताबिक उस वक्त देश में 30 लाख मजदूर और कंस्ट्रक्शन में लगे 56 लाख मजदूरों के सीधे तौर पर सिलिकोसिस की चपेट में आने का खतरा था। तबसे अर्थव्यवस्था में भारी उछाल के साथ निर्माण कार्यों और खदानों की गतिविधियों में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई। इसी के साथ मजदूरों की संख्या भी कई गुना बढ़ी। यानी खतरा भी उसी अनुपात में बढ़ा। लेकिन इस खौफनाक बीमारी को लेकर खान मालिकों, राज्य सरकारों और यहां तक केंद्र सरकार का रवैया हमेशा से उदासीन रहा है। अभी तक के मामलों से यही साबित होता है कि सिलिकोसिस के रोगी इस क्षेत्र में काम रही एनजीओ, अदालत और एनएचआरसी के मोहताज हैं। कुछेक एनजीओ की सक्रियता के चलते मजदूरों की इस रहस्यमय बीमारी को लेकर जागरुकता जगी। वरना सिलिकोसिस से मौत के मामलों में अस्पताल भी टीबी से मौत का डेथ सर्टिफिकेट ही जारी करते थे।
सरकारी उदासीनता से त्रस्त कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने अदालतों का ध्यान इस ओर खींचा। एनजीओ की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने घातक और मारक सिलिकोसिस से मजदूरों को बचाने और उन्हें राहत देने के लिए एनएचआरसी को आदेश जारी किए। मार्च 2009 के एक फैसले में तो माननीय उच्च न्यायालय ने सिलिकोसिस के हर पीड़ित को वैयक्तिक आधार पर राहत दिलाने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और कई एनजीओ की शिकायतों पर गौर करते हुए एनएचआरसी ने सिलिकोसिस के पीड़ितों को राहत दिलाने की पहल की है। सिलिकोसिस को लेकर राज्यों के लापरवाह रुख से अवाक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अब कड़ी कार्रवाई के पक्ष में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मेंबर सेक्रेट्री और सिलिकोसिस के मामलों पर नजदीक से निगाह रख रहे पी सी शर्मा के मुताबिक एनएचआरसी सिलिकोसिस के हर पीड़ित को उसका वाजिब हक दिलाने के लिए कटिबद्ध है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मजदूरों के मानवाधिकार की रक्षा के लिए इनके प्रति लापरवाही बरतने वाले सरकारी अफसरों और नियोक्ताओं के लिए कड़े दंड के पक्ष में है।
इसी भारत में खदान खोदवाते-खोदवाते बेल्लारी के रेड्डी बंधु कर्नाटक में सरकार बनाने-बिगाड़ने में लग गुए। झारखंड में कहा जा रहा है कि मधु कोड़ा ने इन्ही खदानों के आवंटन की बदौलत 4000 करोड़ से ज्यादा की अकूत काली कमाई की। ये इस भारत की खदानों का एक सच है। दूसरा सच है, यही खदानें लाखों मजदूरों और उनके खानदान के लिए खामोश मौत का खौफनाक सबब हैं। सौ रुपये की दिहाड़ी के लिए खामोशी से नौकरी करने वाले गरीब मजदूरों की मौत भी उतनी ही खामोश होती है। हर साल हजारों मजदूर की खामोश मौत पर सरकारी खामोशी खौफनाक है। इन खौफनाक, खतरनाक और खामोश मौत पर जरूरत सरकार की खामोशी टूटने की है। भारत के दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने में इन अकुशल मजदूरों का बड़ा योगदान है। इन जैसे अकुशल मानव संसाधन के बल पर भारत तेजी से दुनिया के पटल पर अपनी जगह मजबूत करता जा रहा है लेकिन सोचिए जरा अगर भारत की मानव संपदा इसी तरह सरकारी मशीनरी की बेशर्म लापरवाही की भेंट चढ़ती रही तो दुनिया का सिरमौर बनने का भारत का सपना कहीं सिर्फ सपना ही न रह जाए।
Tuesday, December 1, 2009
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